REET Normalisation 2022 रीट नॉर्मलाइजेशन पर बड़ा आदेश, इन पारी वाल को होगा बड़ा लाभ: राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा संपन्न हो चुकी है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा संपन्न होने के बाद में आंसर की भी जारी कर दी गई है रीट 2022 का नॉर्मलाइजेशन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है
राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका में आज सुनवाई हुई जिसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में बड़ा फैसला लिया राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 23 और 24 जुलाई को किया गया था परीक्षा संपन्न होने के बाद सहित 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वही अभ्यर्थि नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हैं बेरोजगारों का कहना है कि 1 दिन की जगह चार पारियों में परीक्षा आयोजित की गई जिसमें दो पारी का पेपर सरल रहा जबकि 2 पारी का पेपर काफी कठिन रहा यहां पर हम आपको रीट 2022 नॉर्मलाइजेशन के बारे में संपूर्ण अपडेट यहां पर बता रहे हैं।
REET Normalisation 2022
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया रीट पात्रता परीक्षा संपन्न होने के बाद में डिलीट के अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हैं गीत के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अभ्यर्थियों ने बताया कि 24 जुलाई की दूसरी पारी के पेपर में एक सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आया है
अभ्यर्थियों ने बताया किडी सीरिज के प्रश्न संख्या 95 में पुरातत्व से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया। जो सिलेबस में शामिल नहीं था। इसके अलावा प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 104, प्रश्न संख्या 115, प्रश्न संख्या 131 भी आऊट ऑफ सिलेबस रहे। इसी दिन पहली पारी में पूछे गए प्रश्न संख्या 116 के सभी विकल्पों को अभ्यर्थियों ने गलत बताया है।
रीट लेवल टू पात्रता परीक्षा को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई नॉर्मलाइजेशन को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 सितंबर तक जवाब मांगा है जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है, कठूमर अलवर निवासी मनीषा कुमारी ने रीट लेवल टू नॉर्मलाइजेशन को लेकर याचिका दायर की है
इसमें एडवोकेट कोमल गिरी ने कहा है कि अभी तक नॉर्मल आई जेशन को लेकर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन करने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है इसमें तीन पारियों में हुई इस परीक्षा में दिए गए अलग-अलग प्रश्न पत्र में बोर्ड ने विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन अपनाने की बात कही थी याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि बिना नॉर्मल आई जेशन के परिणाम जारी नहीं किया जाए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है।
रीट लेवल-2 पात्रता परीक्षा-2022 से जुड़ा प्रकरण, नॉर्मलाइजेशन को लेकर हाईकोर्ट ने 28 सितंबर तक मांगा। जवाब, जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व अन्य को जारी किए नोटिस, कठूमर, अलवर निवासी मनीषा कुमारी ने दायर की है याचिका, एडवोकेट कोमल गिरी ने कहा- ‘अभी तक जारी नहीं हुई नॉर्मलाइजेशन की अधिसूचना, तीन पारियों में हुई उपरोक्त परीक्षा में दिए गए थे अलग-अलग प्रश्न पत्र, बोर्ड ने विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन अपनाने की दी थी जानकारी, याचिका में बिना नॉर्मलाइजेशन के परिणाम जारी करने पर रोक लगाने की है मांग
आपको बता दें की रीट 2022 विज्ञापन मे बिन्दु संख्या 07:10 पर परीक्षा विभिन्न दिनांकों व विभिन्न पारियों मे आयोजित होने के कारण प्रत्येक पारी मे अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी । परीक्षा परिणाम तैयार करने मे यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है।
राजस्थान हाई कोर्ट की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी जिसके अंदर हाई कोर्ट की तरफ से जिन को नोटिस जारी किए गए हैं उनकी तरफ से जवाब दिया जाएगा अगली सुनवाई की अपडेट भी हम आपको यहां पर तुरंत बता देंगे राजस्थान हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई की पल-पल की अपडेट आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं जहां पर जैसे ही कोई सूचना आएगी आपको तुरंत बता दी जाएगी।